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HKRN में अस्थायी नियुक्ति से संबंधित संशोधित पॉलिसी जारी, अब 150 अंकों की बजाय 100 अंकों से होगा चयन

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HKRN में अस्थायी नियुक्ति से संबंधित संशोधित पॉलिसी जारी, अब 150 अंकों की बजाय 100 अंकों से होगा चयन
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरुवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के प्रमुखों, सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों, सभी जिला उपायुक्तों, सभी उपमंडल अधिकारियों और सभी रजिस्ट्रारों को संशोधित नीति भेजी। विश्वविद्यालयों को ऐसा करने के लिए कहा गया है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए 26 अक्टूबर, 2023 को संविदा खरीद नीति की तैनाती जारी की थी। 

मुख्य सचिव संजीव कौशल (Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने गुरुवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के प्रमुखों, सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों, सभी जिला उपायुक्तों, सभी उपमंडल अधिकारियों और सभी रजिस्ट्रारों को संशोधित नीति भेजी। विश्वविद्यालयों को ऐसा करने के लिए कहा गया है।

एचकेआरएन (HKRN)  नीति में ये बदलाव

आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी गई है। यह आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अनुभव के बदले दिया जाएगा। 

अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अर्थात अनुभव के रूप में 1 वर्ष की छूट दी गई है। अगर किसी ने 5 साल से ज्यादा सेवा की है तो अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी।

कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी अब प्रति वर्ष प्रोरेटा (आनुपातिक) आधार पर 1 माह में 1 आकस्मिक और 1 चिकित्सा अवकाश ले सकता है, लेकिन उसे प्रति वर्ष अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश और अधिकतम 10 चिकित्सा अवकाश का ही लाभ मिलेगा। महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

पुरानी पॉलिसी का क्लॉज 8.2 हटा दिया गया है. इसमें यह निर्धारित किया गया कि एक ही जिले के अनुभवी उम्मीदवारों, उपलब्ध नहीं होने पर अन्य जिलों और दोनों उपलब्ध नहीं होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

यह खंड अब हटा दिया गया है लेकिन तैनाती में आसानी कॉलम के तहत 10 अंक प्रदान किए गए हैं।

चयन 100 अंकों के आधार पर होगा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने पिछले सप्ताह संशोधित नीति को मंजूरी दे दी थी। अब नए संशोधन के मुताबिक अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और राज्य सरकार में कार्य अनुभव के लिए भी अंक दिए जाएंगे. 

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (Antyodaya Parivar Utthan Yojana 2023) के तहत 50 अंक नहीं मिलेंगे। पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक निर्धारित थे लेकिन अब 100 अंक निर्धारित कर दिये गये हैं. 

अधिकतम आयु में भी 5 वर्ष की छूट दी गई है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Kaushal Rojgar Nigam) के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी अधिकतम 58 वर्ष तक सेवा में रह सकता है। अतिरिक्त कौशल योग्यता के लिए पांच अंक मिलेंगे जो कि पहले 20 अंक थे।
 

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