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हाईकोर्ट ने SCO व माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, जानें क्या था विवाद

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विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर कई बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फजीहत करवा चुका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को एक बार फिर किरकिरी का सामना करना पड़ा है.

आज हाईकोर्ट ने सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर (SCO) और माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

कोर्ट के आदेशानुसार, इन पदों को छोड़कर अन्य पदों के लिए आयोग भर्ती जारी रख सकता है. 

हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिंकी और अन्य ने हाईकोर्ट से कहा कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप C व D के पदों को CET के जरिये भरने का निर्णय लिया था.

इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया और परीक्षा का आयोजन किया गया लेकिन इस दौरान जिन पदों को भरने का फैसला लिया गया था उनमें सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर व माइनिंग इंस्पेक्टर के पद शामिल नहीं थे. 

याचिकाकर्ता संबंधित विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करते थे  और इन पदों के विज्ञापन में नहीं होने के चलते उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद भी परीक्षा नहीं दी. इसके बाद, आयोग ने सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के 33 व माइनिंग इंस्पेक्टर 74 पदों का भी विज्ञापन जारी कर दिया और सीईटी के आधार पर इन्हें भरने का निर्णय किया.

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आयोग के इस फैसले से याचिकाकर्ता इन पदों के लिए दावा करने से वंचित रह गए हैं. यदि याचिकाकर्ताओं को मालूम होता कि इन पदों के लिए भी विज्ञापन जारी होगा तो वह नवंबर 2022 में आयोजित की गई परीक्षा में जरूर शामिल होते. वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि सरकार ने साफ किया था कि ग्रुप सी व डी के सभी पदों को सीईटी से ही भरा जाएगा.

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