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Haryana PGT Exam Update: हरियाणा में पीजीटी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, HPSC ने हाईकोर्ट से की रोक हटाने की मांग, इस तारीख को है सुनवाई

हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। 
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हरियाणा में पीजीटी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, HPSC ने हाईकोर्ट से की रोक हटाने की मांग, इस तारीख को है सुनवाई

Haryana PGT Exam Update: हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। 

आयोग ने साथ ही इस मामले में जल्दी सुनवाई किए जाने की भी मांग की है। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने मामले पर जल्दी सुनवाई की मांग को मंजूर करते हुए सुनवाई 11 मई के लिए तय की है, जबकि पहले इस मामले में 13 सितंबर के लिए सुनवाई तय की गई थी। 

आपको बता दें कि 20 अप्रैल को हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

अब हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से अर्जी दायर कर एडवोकेट जनरल बीआर महाजन व एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक बलियान ने मामले पर जल्दी सुनवाई किए जाने और रोक हटाए जाने की मांग की है। 

अर्जी में कहा कि चयन प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने से लगभग 3500 नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी। आयोग ये नियुक्तियां जल्दी से जल्दी करना चाहता है। ऐसे में मामले पर जल्दी सुनवाई की जाए और रोक को हटाया जाए। 

भिवानी की रहने वाली पूनम कुमारी और अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि 26 अगस्त 2019 को आयोग ने विभिन्न विषयों में पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे।

30 मार्च 2022 को नोटिस जारी कर भर्ती संबंधी विज्ञापन को वापस ले लिया गया। इसके बाद 19 नवंबर 2022 को आयोग ने इन पदों पर फिर से आवेदन मांगे। 

13 दिसंबर को आयोग ने लिखित परीक्षा का पैटर्न प्रकाशित किया। जिसमें दिए गए पाठ्यक्रम के मुताबिक 150 बहु विकल्पीय प्रश्न पूछे जाने थे। 

20 मार्च को नया पैटर्न घोषित कर दिया गया। याचियों ने कहा कि यह अंतिम समय में नया पैटर्न जारी किया गया है, जो मनमाना है।

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