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हरियाणा में 6600 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा में 6600 पुलिसकर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं।
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हरियाणा में 6600 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं 

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा में 6600 पुलिसकर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं। अब चयनित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग कराने की तैयारी शुरू करेगी।

बता दें कि हरियाणा में मेल व फीमेल पुलिस कांस्टेबल के 6600 पदों पर हो रही भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी। साथ ही हरियाणा सरकार को 15 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है।

याचिका में ये लगाए गए थे आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में 41 आवेदकों ने याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि 6600 पुलिस कांस्टेबल पदों पर परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी।

सरकार का था ये जवाब

सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला लंबित रहते नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि भर्ती के लिए जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसका सैंपल कोर्ट में पेश किया जाए।

याची पक्ष की ओर से वकील रविंद्र ढुल ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ने कोर्ट का विश्वास तोड़ा है। हाईकोर्ट में फॉर्मूला सौंपे बिना भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली है। 

हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।

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