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PM Kusum Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर मिल रही है 90% सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

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PM Kusum Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर मिल रही है 90% सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

PM Kusum Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसान सोलर पंप लगवा सकते हैं, जिससे उन्हें सिंचाई की सुविधा मिल सके. इस योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है.

किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए आवेदन करके इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बंजर भूमि का भी उपयोग किया जा सकता है. इस योजना से देश के सभी किसानों को लाभ मिल सकता है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना में सरकार सोलर पंप लगाने की लागत का 90 फीसदी सब्सिडी देगी. शेष 10 प्रतिशत खर्च किसानों को स्वयं वहन करना होगा।

इस सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है और बची हुई बिजली बिजली वितरण कंपनी को बेची जा सकती है। इससे किसानों के लिए सोलर पंप अतिरिक्त आय का जरिया बन सकता है. सौर पैनल 25 साल तक चल सकते हैं और इनका रखरखाव करना बहुत आसान है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 30-30 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी. इस योजना से किसान, सहकारी समितियाँ, पंचायतें, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन, जल उपयोगकर्ता संघ आदि लाभान्वित हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता (जो भी कम हो) के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रति मेगावाट लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत स्वयं के निवेश के माध्यम से प्रोजेक्ट के लिए किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक द्वारा किसी डेवलपर के माध्यम से परियोजना विकसित की जा रही है, तो डेवलपर की कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पंजीकरण की प्रति, प्राधिकरण पत्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेट वर्थ प्रमाणपत्र (यदि परियोजना डेवलपर के माध्यम से विकसित की गई है), बैंक खाता। पासबुक, जमीन के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत होगी.

देश का कोई भी किसान जो कुसुम योजना का लाभ लेना चाहता है वह ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mnre.gov.in/ पर जाएं।

फिर होम पेज पर दिए गए योजना संबंधी दिशानिर्देश पढ़ें। दिशानिर्देश आपको पंजीकरण करने में मदद करेंगे। होम पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें, फिर आवश्यक सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

सफल पंजीकरण के बाद चयनित लाभार्थियों को सोलर पंप सेट की लागत का 10 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को जमा करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में उनके खेतों में सोलर पंप लगा दिए जाएंगे. योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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