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PM Housing 2.0: पीएम आवास 2.0 का शुभारंभ, बेघर लोगों को मिलेगा सपनों का घर

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PM Housing 2.0: पीएम आवास 2.0 का शुभारंभ, बेघर लोगों को मिलेगा सपनों का घर
हरियाणा के शहरी इलाकों में घर की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट-2 (पीएम आवास योजना) लॉन्च की है। इसके लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। खास बात यह है कि इस योजना में सिर्फ बीपीएल ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। 


इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है। इस क्राइटेरिया के साथ कर सकते हैं आवेदन गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना पार्ट-2 के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं।


 इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एमआईजी) के परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं है, वे पीएम आवास योजना- शहरी 2.0 के तहत घर खरीदने या बनवाने के पात्र होंगे।


 इस योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब देश में कहीं भी घर न हो। यह होगी आवेदन प्रक्रिया उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जल्द ही पोर्टल लांच कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आवेदक के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। 

लिंक न होने की स्थिति में ओटीपी नहीं भेजा जाएगा और आवेदन मान्य नहीं होगा। अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि आवेदन करने के बाद नगर निगम की टीम ग्राउंड पर जाकर सत्यापन करेगी। सत्यापन के दौरान आवेदन के समय दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

 4 घटकों के माध्यम से मिलेगा लाभ बीएलसी: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र परिवारों को भूमि अधिकार यानी पट्टा प्रदान किया जाएगा, यदि उनके पास अपनी भूमि नहीं है। एएचपी: भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए गए मकान आवंटित किए जाएंगे। एआरएच: किफायती किराया आवास (एआरएच) शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघर, निराश्रित, छात्रों और अन्य लोगों को आवास प्रदान करेगा।

आईएसएस: ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत, गृह ऋण पर 1.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

 

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