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HAPPY Yojana: हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, रोडवेज बसों में 1000 किमी तक मुफ्त यात्रा का लाभ ​​​​​​​

हरियाणा सरकार को राज्य मे 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य मे 2 अक्टूबर 2023 को जिला कलनाल मे आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान केन्द्रीय गृह एंव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक योजना को शुरू करने की घोषणा की है।
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 हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, रोडवेज बसों में 1000 किमी तक मुफ्त यात्रा का लाभ

Antyodaya Pariwar Parivahan Yojana:- हरियाणा सरकार को राज्य मे 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य मे 2 अक्टूबर 2023 को जिला कलनाल मे आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान केन्द्रीय गृह एंव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक योजना को शुरू करने की घोषणा की है। जिसका नाम अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है। 

इस योजना के माध्यम से अन्त्योदय परिवारो को रोडवेज की बसो मे निशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। जिससे अन्त्योदय परिवारो को यात्रा करने के लिए अब पैसे खर्च नही करने होगें। और पात्र लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकेगें। 

इस योजना को HAPPY Yojana के नाम से भी जाना जाएगी। प्रिय मित्रो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल मे अन्त्योदय परिवार परिवहन योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है अगर आप भी हरियाणा के अन्त्योदय परिवार से है तो इस आर्टिकल को अन्त तक अवश्य पढ़े।

अन्त्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) का शुभारम्भ हरियाण सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के हरियाणा सरकार द्वारा अन्त्योदय परिवारो को रोडवेज की बसो मे मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

हरियाणा रोडवेज़ की बसो मे अन्त्योदय परिवारो को इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। Antyodaya Pariwar Parivahan Yojana का लाभ अन्त्योदय परिवारो को जिनके परिवार मे तीन से अधिक सदस्य है प्रत्येक सदस्य को निशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के लाखो अन्त्योदय परिवारो को लाभान्वित किया जाएगा।

Antyodaya Parivar Parivahan Yojana की पात्रता
- हरियाणा अन्त्योदय परिवार परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक हरियाणा राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपेय से कम नही होनी चाहिए।
- केवल अन्त्योदय परिवार के नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र होगें।
- राज्य के केवल एक परिवार के जिनके तीन से अधिक सदस्य है योजना के लिए पात्र होगें।

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