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Bijli Bill Yojana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना की तारीख बढ़ी आगे

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Bijli Bill Yojana Haryana: हरियाणा में बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ उपभोक्ताओं को बिजली वितरण निगम द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना की तिथि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 

उन्होंने बताया कि जो बिजली उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान करना चाहते हैं वे उपभोक्ता बिलों का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ सभी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू, कृषि क्षेत्र एवं सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के उपभोक्ताओं को मिलेगा। 

जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बिल का भुगतान नहीं किया गया है, बकाया बिल राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उपभोक्ताओं को दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे, वे सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा कर अपने कनेक्शन भी ले सकते हैं। 

शेष राशि को लगातार 6 किश्तों में मूल भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भी भुगतान करना होगा। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण सभी व्यक्तिगत घरेलू और कृषि श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी।

केस वापिस लेकर उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ 


उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, वे इसी समय अपना मामला वापिस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर का लाभ ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता उठायें। उपभोक्ता अपने बिल के विवाद को निपटाने के लिए संबंधित उपमंडल कार्यालय में संपक स्थापित कर सकते हैं। 

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि अनेकों उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है, जिसमें सिंचाई, जन-स्वास्थ्य, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सरकारी विभाग और निजी उपभोक्ता शामिल हैं। अन्य बिजली बिल के बकायादार उपभोक्ता भी 31 मार्च 2023 से पहले इस सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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