PFRDA ने NPS में योगदान के लिए इस नियम में किया बदलाव, जानें नया नियम

National Pension System: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के टियर-II खातों में क्रेडिट कार्ड के जरिए योगदान या निवेश को बंद करने का निर्णय लिया है। नियामक ने सभी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) को एनपीएस टियर II खातों में भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।
3 अगस्त 2022 को जारी एक सर्कुलर में पीएफआरडीए ने कहा, “अथॉरिटी ने एनपीएस के टियर-II खातों में क्रेडिट कार्ड के जरिए निवेश और योगदान करने पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार सभी पीओपी को तत्काल प्रभाव से एनपीएस के टियर-II खातों में निवेश और योगदान लेने को बंद कर देना है।”
नियामक का कहना है कि उसने एनपीएस के टियर-II खातों में भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 की धारा 14 के तहत लिया है। यह निर्णय सभी सब्सक्राइबर के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
बता दें, अब तक एनपीएस केवल एक मात्र ऐसी बचत योजना थी, जिसमें ई-एनपीएस पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड के जरिए निवेश किया जा सकता था। अब केवल एनपीएस टियर-I खातों में ही क्रेडिट कार्ड के जरिए निवेश कर सकते हैं।
निवेश योजना जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक आदि के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग को आमतौर पर अधिक ब्याज और नुकसान की अधिक संभावना होने के कारण प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को नेट बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से एनपीएस में योगदान करने के लिए भुगतान गेटवे शुल्क के रूप में 0.60% (जीएसटी को छोड़कर) का भुगतान करना होगा।
एनपीएस टियर II खाता एक स्वैच्छिक खाता है जिसे ग्राहक तब खोल सकता है जब उसके पास एनपीएस टियर-I खाता हो। टियर- II खातों में निकासी और निकास के नियम आसान हैं। इसके अलावा एनपीएस टियर II खाते में योगदान पर किसी भी प्रकार की टैक्स में छट नहीं मिलती है।
बता दें, एनपीएस एक सरकारी पेंशन योजना है, जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में एक्सपोजर देती है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना आदि की तरह ही सरकारी योजना है। इसके तहत निवेशक को परिपक्वता पर आयकर छूट और पूरी पेंशन निकासी राशि दी जाती है।