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Haryana Govt. : हरियाणा में BPL और अनुसूचित जाति परिवारों को लोन देने घर घर जायेगी टीम, सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल तथा अनुसूचित जाति परिवारों को लोन उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है.
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हरियाणा में BPL और अनुसूचित जाति परिवारों को लोन देने घर घर जायेगी टीम, सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

Haryana Govt. : हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल तथा अनुसूचित जाति परिवारों को लोन उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

निगम के जिला प्रबंधक बिजेंद्र श्योराण ने बताया कि 23 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे पंचायत भवन खोरी, 25 जनवरी को पंचायत भवन में 27 जनवरी को भवन खेड़ी रामगढ़ में शिविर लगाए जा रहे हैं जिन व्यक्ति को लोन की आवश्यकता हो वह उन शिविरों में जाकर लाभ उठा सकते हैं. 

  

उन्होंने बताया कि विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवारों की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. उन्होंने बताया कि शहरी में ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को निरंतर आर्थिक सहायता दिलाई जा रही है. निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है. जिनका नाम बीपीएल सर्वे सूची में अंकित है. निगम की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 

  

उन्होंने बताया कि पशुपालन, परचून की दुकान, कपड़ों की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी आटा चक्की, दरी बनाने का कार्य करने वाले चमड़ा और चमड़े का कार्य करने वाले फोटोग्राफी और बैटरी रिक्शा इत्यादि चलाने का कार्य करने वाले को 1. 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है. इन योजनाओं के पात्रों को निगम अनुदान भी प्रदान करता है. योजनाओं का लाभ लेने के लिए BPL पात्र के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र, पासपोर्ट, साइज फोटो की 2-2 कॉपी होनी चाहिए 

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