Haryana News : हरियाणा में शिक्षा विभाग कराएगा अंकतालिका में जन्मतिथि का सत्यापन, छात्रों को देना होगा जन्मप्रमाण पत्र
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा अंक तालिका में छात्रों की जन्म तिथि सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके लिए विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार परीक्षार्थियों की जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाए ताकि जन्म प्रमाण पत्र व अंकतालिका में छात्रों का नाम व जन्मतिथि एक समान हो सकें।
किसी भी छात्र द्वारा किसी भी कक्षा में प्रवेश के समय शिक्षा विभाग द्वारा जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, उनकी जांच उपरांत बाद विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। विद्यालयों द्वारा इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों का आनलाइन पंजीकरण के लिए डाटा भेजा जाता है। विद्यालय द्वारा भेजे गए आनलाइन डाटा के आधार पर ही बोर्ड द्वारा संबंधित छात्रों के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि सहित अन्य विवरण दर्ज किए जाते हैं तथा प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र करने बारे सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं।
जन्म प्रमाण पत्र ही वैधानिक प्रमाण पत्र
विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का सही और वैधानिक प्रमाण होता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के प्रमाण पत्र और उसकी 10वीं की अंकतालिका में अलग-अलग जन्म तिथियां दर्ज होती हैं। आवश्यकता पढ़ने पर उन्हें दुरूस्त करवाने के लिए व्यक्ति को कई प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अंकतालिका और जन्म प्रमाण पत्र में एक समान विवरण देना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
"विभाग द्वारा तर्क दिया गया है कि सीबीएसई द्वारा परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन करवाते समय छात्रों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया हुआ है। इससे सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को कई लाभ मिल रहे हैं। जबकि हरियाणा बोर्ड में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होने से अभी भी छात्रों की गलत जन्मतिथि दर्ज हो रही हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं में होने वाले रजिस्ट्रेशन के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।"