Education : हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला, अब 1 घंटे के अंदर मिलेगी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की कॉपी
भिवानी :- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) के अध्यक्ष VP यादव ने बताया कि हरियाणा में पंचायत चुनाव-2022 के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रि-इश्यू (Re Issue) प्रमाण-पत्र एक घन्टे के अन्दर अन्दर जारी करने का फैसला किया गया है. बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि परीक्षार्थी द्वारा रि-इश्यू (Re Issue) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु बोर्ड की Website पर उपलब्ध आवेदन-पत्र फोटो सहित पूर्ण रूप से भरकर जिस विद्यालय से परीक्षार्थी ने वह परीक्षा पास की है, के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा.
एक घंटे के अंदर मिलेगा प्रमाण पत्र
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षार्थियों को अपना आवेदन-पत्र अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि रि-इश्यू प्रमाण-पत्र दस्ती तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को दो फोटो एवं दो फोटोयुक्त पहचान-पत्र के साथ बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना होगा. Re Issue प्रमाण-पत्र से जुडी Process पूरी होने के बाद परीक्षार्थी को एक घन्टे के अन्दर अन्दर यह दें दिया जाएगा. बता दें कि पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र खो चुके हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा.
यह निर्धारित की गई है शैक्षणिक योग्यता
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पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है.
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सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए ( जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी सम्मिलित है ) 8वीं पास होना आवश्यक है.
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पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष Candidate व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है.
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जिला परिषद सदस्य के लिए Unreserved उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार तथा किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है.